राष्ट्रीय सिख संगत के प्रधान रूलदा सिंह कत्ल केस में 5 बरी

Saturday, Feb 28, 2015 - 04:07 AM (IST)

पटियाला (बलजिन्द्र): लगभग साढ़े 5 साल पहले हुए बहुचर्चित राष्ट्रीय सिख संगत के प्रधान रूलदा सिंह कत्ल केस में आज एडिशनल सैशन जज एन.एस. गिल की अदालत ने 5 व्यक्तियों को बरी कर दिया है। जिन व्यक्तियों को बरी किया गया है, उनमें दर्शन सिंह, जगमोहन सिंह, गुरजंट सिंह, दलजीत सिंह और अमरजीत सिंह शामिल हैं।
 
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2009 को राष्ट्रीय सिख संगत के प्रधान रूलदा सिंह को शाम के समय अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियां मार दी थीं। इसके बाद परिवार वालों ने उसे सरकारी राजिन्द्रा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे पी.जी.आई. चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया था। जहां 15 अगस्त 2009 को रूलदा सिंह की मौत हो गई। थाना त्रिपड़ी की पुलिस ने इस मामले में 29 जुलाई 2009 को रूलदा सिंह के पुत्र राजिंद्र सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। 
 
इसमें उसने कहा था कि 28 जुलाई की रात को अपनी गाड़ी खड़ी करके उसके पिता गेट बंद कर रहे थे कि 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोलियां चला दीं। इससे वह गंभीर जख्मी हो गए थे। 
 
इस केस में पुलिस ने पहले कुछ व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया था। इसमें पुलिस का कहना था कि इंगलैंड से कुछ व्यक्ति विशेष तौर पर रूलदा सिंह का कत्ल करने यहां आए थे और उक्त व्यक्तियों ने उनका सहयोग किया था। पुलिस अनुसार कातिल घटना को अंजाम देने के बाद फिर से विदेश चले गए थे। 
 
पुलिस अनुसार इस मामले में इंगलैंड वापस गए 3 व्यक्तियों की अभी तलाश है। जिक्रयोग है कि इस मामले में रमनदीप गोल्डी जिसको पंजाब पुलिस ने नवम्बर 2014 में गिरफ्तार किया था, को भी रूलदा सिंह कत्ल केस में थाना त्रिपड़ी की पुलिस ने अदालत में पेश किया था और इस मामले में पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया है। 
 
इसी तरह जनवरी 2015 में गिरफ्तार किए गए बेअंत सिंह कत्ल के केस में मुलजिम जगतार सिंह तारा को भी त्रिपड़ी पुलिस ने इस केस में पटियाला अदालत में पेश किया, जिसका अभी चालान पेश नहीं किया गया।
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