दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thursday, Jan 29, 2015 - 11:36 PM (IST)

भटिंडा (परमिंद्र): अदालत ने एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल एक नाबालिग लड़के का मामला जुवेनाइल अदालत में विचाराधीन है। 
 
गांव मेहता निवासी एक महिला ने 1 जनवरी 2013 को थाना संगत पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में बताया था कि गत सायं वह घर पर अकेली थी तो गांव निवासी गुरध्यान सिंह व चरनजीत सिंह ऊर्फ कम्मा उनके घर आए। 
 
उक्त दोनों ने बिजली न होने का फायदा उठाते हुए उसे जबरन पकड़ लिया व उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर चरनजीत सिंह कम्मा फरार हो गया, जबकि गुरध्यान सिंह को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। 
 
इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने आरोपी गुरध्यान सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया गया। दूसरे आरोपी चरनजीत सिंह के नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल अदालत में विचाराधीन है।
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