तम्बाकू सेवन से देश में हर दिन 2200 लोग होते हैं मौत का शिकार

Monday, Jan 26, 2015 - 01:18 AM (IST)

होशियारपुर (अश्विनी): तम्बाकू नियंत्रण सैल पंजाब के राज्य प्रोग्राम अधिकारी डा. राकेश कुमार गुप्ता ने तम्बाकू नियंत्रण एक्ट के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जिला नोडल अधिकारी डा. मुनीश कुमार, जिला ड्रग्ज इंस्पैक्टर परमिंद्र सिंह, डिप्टी एम.ई.आई.ओ. सुखविंद्र ढिल्लों, फूड इंस्पैक्टर रमन विरदी आदि शामिल हुए। 

डा. गुप्ता ने बताया कि पंजाब में गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड, सुगंधित अथवा प्रोसैस्ड चबाने वाले तम्बाकू के उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। कोटपा की धारा-7 के अधीन खुले सिगरेट पर चेतावनी न लिखे होने के दृष्टिगत खुले सिगरेट की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि ड्रग्ज एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के अधीन राज्य में ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
 
उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अधीन भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में हर दिन 2200 लोगों की मौत तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होती है।
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