तीन माह में हो 2016 तक के पैंडिंग मामलों पर कार्रवाई : DGP
Wednesday, Jun 19, 2019 - 01:04 PM (IST)
चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तेजिंद्र कौर ने आज यहां पंजाब भवन में विभिन्न विभागों के साथ संबंधित पैंडिंग मामलों की समीक्षा करने के लिए मीटिंग की।
इस दौरान तेजिंद्र कौर ने पुलिस से संबंधित पैंडिंग मामलों पर डी.जी.पी. को हिदायत दी कि 2016 तक के एस.सी.-एस.टी. एक्ट से संबंधित मामलों की कार्रवाई अगले 3 महीनों में मुकम्मल कर दी जाए। 2017 तक के मामलों की जांच अगले 6 महीनों में मुकम्मल करदी जाए।
उन्होंने पैंडिंग मामलों की समूची रिपोर्ट भी पुलिस विभाग से तलब की। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों द्वारा एस.सी.-एस.टी. एक्ट से संबंधित मामलों में कई कमियां अक्सर सामने आती हैं, जिसके लिए अधिकारियों को एस.सी. -एस.टी. एक्ट संबंधी प्रशिक्षण देने की जरूरत है।
मीटिंग के दौरान आशीर्वाद स्कीम, पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम का भी मूल्यांकन किया गया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि वह बीते 5 सालों की इन दोनों स्कीमों की रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करें।
इस दौरान गैर-सरकारी सदस्य ज्ञानचंद दीवाली ने एस.सी.-एस.टी. लोगों द्वारा सरकार की स्कीमों का लाभ लेने के लिए आयकर सीमा 2.50 लाख से जनरल वर्ग के बराबर 8 लाख करने और किसान कर्ज माफी की तर्ज पर एस.सी.-एस.टी. लोगों के कर्ज माफ करने की सीमा 20 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने संबंधी 2 प्रस्ताव पेश किए, जिनको सर्व-सम्मिति से स्वीकृत कर लिया गया।