SC का आदेश, 12 हफ्ते के अंदर किसानों को लौटाई जाए उनकी जमीन

Wednesday, Aug 31, 2016 - 03:41 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया। उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां पाईं। न्यायालय ने आज से 12 सप्ताह के भीतर किसानों को जमीन लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ने जमीनों के अधिग्रहण के बारे में किसानों की शिकायतों की उचित तरीके से जांच नहीं की। किसी कंपनी के लिए राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में नहीं आता।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने जमीन का मुआवजा ले लिया था वे रकम नहीं लौटाएंगे क्योंकि पिछले 10 साल में संबंधित भूमि अधिग्रहण की वजह से उनकी आजीविका नष्ट हो गई थी।

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