कई हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो एक का बचा सकते हैं टैक्स

Sunday, Jun 10, 2018 - 03:57 PM (IST)

मुंबई: अगर आप आयकरदाता हैं और अापके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी या मकान हैं, तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। आपको सभी हाउस प्रॉपर्टी और उससे प्राप्त होने वाली आय के लिए इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण की मुंबई बेंच ने इस प्रावधान को जारी रखने का आदेश दिया है।

प्राधिकरण ने करदाताओं के उस अधिकार को बरकरार रखा है, जिसके तहत वह एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी मामले में अपनी किसी भी एक हाउस प्रोपर्टी को अपना निजी आवास घोषित कर सकता है। ट्रिब्यूनल ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि टैक्सपेयर का अधिकार है कि वह अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड यानी निजी उपयोग में घोषित करे। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। भले ही वह प्रॉपर्टी किसी महंगे इलाके में ही क्यों न हो। 

यही नहीं, उस पर मिलने वाला किराया भी टैक्स के दायरे से बाहर होगा। निजी आवास घोषित की गई प्रॉपर्टी से अलग संपत्तियों को यदि टैक्सपेयर ने किराए पर नहीं दिया होगा, तब भी उस पर अनुमानित रेंट की गणना होगी और टैक्स लागू होगा।

हालांकि, ऐसी संपत्तियों पर दिया जाने वाला म्यूनिसिपल टैक्स घटा दिया जाएगा। इसके अलावा इस पर 30 फीसदी का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होगा और बाकी बची राशि पर टैक्स चुकाना होगा।

jyoti choudhary

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