यूपी में बिना पंजीकरण बिल्डर्स नहीं बेच सकेंगे मकान

Wednesday, Jul 26, 2017 - 04:42 PM (IST)

लखनऊः रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की वेबसाइट बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लांच करेंगे। बिल्डर्स को इस पर अपने प्रॉजेक्ट को पंजीकृत कराना होगा। गैरपंजीकृत प्रॉजेक्ट्स के मकान-दुकान एक अगस्त से नहीं बेचे जा सकेंगे। बिल्डरों को पंजीकरण कराने के लिए केवल छह दिन मिलेंगे। केंद्र ने बिल्डर्स की जालसाजी से बचाने के लिए रियल एस्टेट ऐक्ट बनाया था।

यूं होगा पंजीकरण नंबर का इस्तेमाल
बिल्डर अपने प्रॉजेक्ट की बिक्री का जब भी विज्ञापन निकालेगा, उसे रेरा के पंजीकरण नंबर का उल्लेख करना होगा। इस नंबर से खरीदार या आवंटी यह जान सकेगा कि प्रॉजेक्ट की क्या डीटेल अथॉरिटी को बताई गई है। अगर खरीदार वेबसाइट पर दी गई जानकारी और मौके की स्थिति में अंतर पाता है तो वह अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल में शिकायत कर सकता है।

31 जुलाई से पहले करवाएं रजिस्ट्री 
ऐक्ट के लागू होने के बाद कुछ दिक्कत पहले पूरे हुए प्रॉजेक्ट्स के साथ आ सकती है। 30 अप्रैल से पहले जो प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए और आवंटियों ने कब्जा ले लिया है लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जानकारों की तरफ से हिदायत है कि जो भी फ्लैट-दुकान उस अवधि में खरीदे जा चुके हैं तो उनकी रजिस्ट्री 31 जुलाई से पहले ही करा ली जाए। एक अगस्त से रजिस्ट्री के दौरान विशेष नंबर का इस्तेमाल करना होगा।
 

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