पर्ल की संपत्ति में खरीद-फरोख्त नहीं करें: समिति

Wednesday, May 04, 2016 - 01:14 PM (IST)

नई दिल्ली: कृषि और रीयल एस्टेट कम्पनी एग्रोटैक कार्पोरेशन लि. (पी.ए.सी.एल.) के गैर-कानूनी तरीके से धन जुटाने के मामले में निवेशकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति ने कम्पनी की मालिकाना हक वाली किसी भी संपत्ति का सौदे करने के प्रति जनता को आगाह किया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कहा है कि ऐसा लेन-देन अनधिकृत माना जाएगा और इस पर कार्रवाई हो सकती है। समिति निवेशकों को उनका धन लौटाने के लिए पी.ए.सी.एल. की सारी संपत्ति बेचने की प्रक्रिया में है इसलिए जनता पी.ए.सी.एल. की संपत्ति में खरीद-फरोख्त नहीं करें।

गैर-कानूनी ढंग से 49,000 करोड़ जुटाए
कम्पनी ने कृषि और रीयल एस्टेट कारोबार के नाम पर जनता से धन जुटाया और सेबी ने पाया कि उसने गत 18 वर्ष की अवधि में गैर-कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए 49,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई है।

मूल दस्तावेज अपने पास रखें पी.ए.सी.एल. के निवेशक: सेबी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पी.ए.सी.एल. सामूहिक निवेश मामले में निवेशकों के ध्यानार्थ अपनी वैबसाइट पर 13 भाषाओं में आम प्रश्नोत्तरी जारी की है। इसमें निवेशकों को हिदायत दी गई है कि जब तक इस बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं जारी किया जाता, वे पी.ए.सी.एल. से संबंधित सारे मूल कागजात अपने पास ही सुरक्षित रखें। उन्होंने पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने बारे कोई समय-सीमा दिए बिना कहा कि निवेशक इसके लिए वैबसाइट देखते रहें या टोल फ्री नंबरों पर संपर्क करते रहें।

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