पूर्व मंत्री पटवा की बढ़ी मुश्किलें, पासपोर्ट होगा जब्त

2/15/2019 12:00:41 PM

भोपाल: पूर्व मंत्री व भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने स्थगन देने के साथ ही यह शर्त रख दी कि यह आदेश तभी लागू होगा, जब वे अपना पासपोर्ट पुलिस या सक्षम अथॉरिटी के पास जमा कराएंगे। विदेश भी जाना होगा तो हाई कोर्ट से अनुमति लिए बगैर नहीं जाएंगे। बैंक द्वारा जो  लोन वसूली की कार्रवाई की जा रही है वह भी जारी रहेगी।  


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लोन न चुकाने पर शुरू हुई कार्रवाई
पटवा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 35 करोड़ का लोन अपने ऑटोमोबाइल शोरूम का संचालन करने के लिए लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। बार-बार तकादा लगाने के बाद भी लोन नहीं चुकाया तो उन्हें विलफुल डिफॉल्टर की सूची में डाल दिया गया था। इसके खिलाफ पटवा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

 

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इसमें मांग की थी कि विलफुल  डिफॉल्टर की सूची से उन्हें बाहर किया जाए। बैंक की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोतकर ने पैरवी की थी। बैंक ने हाई कोर्ट में कहा कि 35 करोड़ रुपए का लोन पटवा नहीं चुका रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो लोन लेकर विदेश भाग जाते हैं। बैंक ने उनके खिलाफ सही कार्रवाई की है। लोन की वसूली नहीं होने तक उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाना चाहिए। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विलफुल  डिफॉल्टर की सूची में नाम डालने पर रोक तो लगा दी, लेकिन लोन वसूली की कार्रवाई जारी रखने के लिए भी कहा। 

 


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suman

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