महिला से मारपीट करने के आरोप में व्यक्ति को 3 साल की कैद

punjabkesari.in Tuesday, Jan 15, 2019 - 08:43 AM (IST)

धूरी (जैन): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सब-डिवीजन धूरी पंकज वर्मा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी राह जाती पूर्व पत्नी से मारपीट करने और उसे जान से मारने की धमकियां देने के आरोप में 3 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़िता के वकील अमनजीत सिंह भसौड़ ने बताया कि प्रीतइन्द्र कौर पुलिस स्टेशन सिटी धूरी में 14 दिसम्बर, 2015 को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके अनुसार जब वह अपनी माता के साथ बाजार में जा रही थी तो उसके पूर्व पति सेवक सिंह ने उसकी बेइज्जती करने की नीयत से मारपीट की थी तथा उसके कपड़े फाड़ दिए थे। पीड़िता अनुसार आरोपी उसे मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी सेवक सिंह को 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Anjna

Recommended News

Related News