अार्म्स एक्ट में दोषी को 1 साल कैद

punjabkesari.in Saturday, Dec 08, 2018 - 11:02 AM (IST)

फतेहाबाद(मदान): अदालत ने 1 अप्रैल 2015 में भूना थाना में दर्ज आम्र्स एक्ट के मामले की सुनवाई के दौरान भूप सिंह नामक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 1 साल कैद व 500 रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए।

गौरतलब है कि सी.आई.ए. पुलिस ने गांव लहरिया से उक्त भूप सिंह को अवैध पिस्तौल सहित काबू किया था। दर्ज मामले के अनुसार सी.आई.ए. स्टाफ हवलदार अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लहरिया बस स्टैंड पर मौजूद थी कि भूदड़ा रोड से उक्त व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया जिसकी शक के आधार पर जांच की गई तो 315 बोर की पिस्तौल मिली। पिस्तौल के कागजात न होने तथा आरोपी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने आरोपी को अवैध पिस्तौल रखने के आरोप में काबू कर लिया। इस संबंध में भूना थाना में आरोपी मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया गया। मामले में निर्णय देते हुए कोर्ट ने दोषी को 1 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई हैं।


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Deepak Paul

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