नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

punjabkesari.in Saturday, Nov 17, 2018 - 11:10 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): न्यायाधीश राजेश तोमर की विशेष अदालत ने उपमंडल शाहपुर की 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 10 साल कठोर कारावास व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 10 सितम्बर, 2012 को शाहपुर उपमंडल की एक 9 वर्षीय बच्ची अपने बहन व भाई के साथ स्कूल जा रही थी तो पीड़िता के रिश्ते में लगते चाचा ने गेट की दुकान से टॉफियां खरीदी व नाबालिग लड़की को अपने साथ यह कहकर ले गया कि उसे कॉपी खरीद कर देगा।

11 सितम्बर को जसूर से बरामद हुई लड़की
जब काफी देर तक नाबालिग लड़की स्कूल नहीं पहुंची तो अध्यापिका ने उसका पता लगाने के लिए बहन को उसके घर भेजा तो उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो फोन आया कि लड़की को उक्त व्यक्ति अपने साथ एक बस में ले गया है। इसके बाद काफी पड़ताल के बाद परिजनों ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद छानबीन शुरू की तो 11 सितम्बर को नाबालिग लड़की जसूर से बरामद हुई।

खड्ड में ले जाकर किया दुष्कर्म
पूछताछ करने पर नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी उसे खड्ड में ले जाकर दुष्कर्म व अप्राकृतिक रूप से दुराचार करके वहां से भाग गया। पीड़िता के मैडीकल में इसकी पुष्टि होने के बाद 376 व 377 का मामला भी दर्ज हुआ। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने हर जगह छापेमारी की लेकिन काफी समय तक उसका पता नहीं लगा। उसके बाद आरोपी का स्कैच बनाकर विभिन्न थानों में जारी हुआ। काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और अदालत में पेश किया। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी के.डी. शर्मा व डी.के. चौधरी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह पेश हुए और दोष सिद्ध होने पर विशेष अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 70 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


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Vijay

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