स्ट्रीट वैंडर्स के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई के आदेश जारी

punjabkesari.in Saturday, Nov 17, 2018 - 08:39 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): सिटी ब्यूटीफुल में स्ट्रीट वैंडर्स द्वारा अतिक्रमण किए जाने के मुद्दे पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इसे हटाए जाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने संबंधित कार्रवाई के लिए इंफोर्समैंट स्टाफ को कहा है कि वह पुलिस की मदद लें। साथ ही मामले में केस की अगली सुनवाई पर डी.जी.पी. को एफिडेविट पेश करने को कहा है। यही नहीं हाईकोर्ट बैंच ने म्यूनिसिपल एक्ट में स्ट्रीट की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए जनहित में मामले को चीफ जस्टिस को रैफर किया गया है।

स्ट्रीट लाइट्स पर प्रशासन का जवाब, 7 साल में खराब हुई तो कंपनी करेगी भुगतान
चंडीगढ़ में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की कार्रवाई पर प्रशासन ने जवाब में कहा कि सरकारी कंपनी को ठेका दिया गया है। जिसके लिए 7 वर्ष का एग्रीमैंट भी किया गया है। इस समयकाल में यदि कोई खराबी होती है तो कंपनी उसका भुगतान करवाएगी। इससे पहले मामले में टैंडर व कंपनी की जानकारी प्रशासन से तलब की थी। शहर में लाईटों की चरमराई हालत पर हाईकोर्ट ने यह मुद्दा मामले में जोड़ा था। 

नयागांव की सड़क की मुरम्मत के मामले में पंजाब सरकार ने बताया, काम 31 मार्च से पहले हो जाएगा
नयागांव की सड़क की मुरम्मत व निर्माण के मामले में भी सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट से फटकार के बाद पंजाब सरकार ने इस बार बताया कि सड़क निर्माण को लेकर टैंडर मांगे गए हैं और यह काम 31 मार्च से पहले पूरा हो जाएगा। इस संबंध में एफिडेविट भी पेश किया गया। साथ ही बताया गया कि गारबेज हटाने का काम पूरा हो जाएगा।  इसके अलावा पटियाला की राव से निकल रही सड़क पर पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग ने जवाब दायर कर कहा कि वह सड़क अवैध थी। ऐेसे में वह बंद कर दी गई है। अवैध निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।


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bhavita joshi

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