SC/ST एक्ट में आरोपी को किया रिहा, कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

9/25/2018 5:10:07 PM

ग्वालियर: विशष न्यायाधीश बीपी शर्मा ने 15 दिन पुराने केस के आरोपी सुरेश सिंह चौहान व दिनेश सिंह चौहान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। और दोनों को रिहा करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना करने पर महाराजपुरा थाने के टीआई वायएस तोमर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें जेल में भेजने के लिये कोर्ट में आवेदन दिया था।

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गौरतलब है कि 9 सितंबर 2018 को सुरेश सिंह और दिनेश सिंह के खिलाफ महाराजपुरा थाने में केस दर्ज किया गया। इन दोनों युवकों पर घर के सामने गंदगी फेंकने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट के साथ SC/ST ACT 3-2-5 के तहत केस दर्ज किया था। कुछ मुख्य बातों पर कोर्ट ने आपत्ती जताते हुए कहा कि पंचनामे में गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख नहीं है, मेडिकल भी नहीं कराया गया है, गिरफ्तारी के संबंध में केस डायरी का पर्चा भी नहीं काटा गया है। तो फिर दोनों युवकों को गिरफ्तार कैसे कर लिया गया। 


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Vikas kumar

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