मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांडः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक

punjabkesari.in Thursday, Sep 20, 2018 - 05:03 PM (IST)

पटनाः बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगाई रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले की जांच की निगरानी स्वयं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी साफ किया है कि पीड़िताओं की इंटरव्यू करने और उनकी पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगी रहेगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के प्रति सख्ती बरतते हुए उसकी संपत्ति की जांच की जाए। साथ ही बिहार सरकार को समाज कल्याण विभाग की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के चलते दर्ज केस में जांच करने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का भी हिसाब दिया जाए कि बिहार सरकार द्वारा शेल्टर होम को अनुदान में दिए गए पैसे कहां खर्च किए गए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने जांच के लिए नई कमेटी का गठन करने को कहा था।

गौरतलब है कि टिस की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले की जांच करते हुए शेल्टर होम को चलाने वाले एनजीओ के संचालक ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। 


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prachi

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