अदालत की टिप्पणी से हरकत में आई पुलिस, दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

punjabkesari.in Tuesday, Sep 18, 2018 - 10:21 PM (IST)

घुमारवीं: अदालत की तल्ख टिप्पणी के बाद पुलिस थाना तलाई आखिरकार हरकत में आ गया है। पुलिस ने मामले के आरोपी बरठीं निवासी बलजिंद्र सिंह के खिलाफ  धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि शशि पाल, अशोक कुमार, विनोद कुमार, सुरेश कुमार व कृष्ण स्वरूप ने पुलिस थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मामले का आरोपी उन्हें विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर अलग-अलग समय पर पैसे ऐंठता रहा लेकिन आरोपी इन लोगों को विदेश में नौकरी नहीं दिलवा सका। पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते शिकायतकर्ताओं ने घुमारवीं के अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह सिहाग की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया।

थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर की थी टिप्पणी
शिकायतकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई कि आरोपी के खिलाफ  कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए क्योंकि पुलिस उनके इस मामले में सुनवाई करने में कोताही बरत रही है। इस मामले में अदालत ने पुलिस थाना प्रभारी तलाई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अदालत के आदेश पर पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अदालत ने पुलिस थाना प्रभारी तलाई की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की। अदालत की टिप्पणी के उपरांत पुलिस हरकत में आई और मामले के आरोपी के खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

शिकायतकर्ताओं से लिए हैं 2.70 लाख रुपए
डी.एस.पी. घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस यह जानने का प्रयास करेगी कि आरोपी ने कब-कब शिकायतकर्ताओं से पैसे लिए। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ  आरोप है कि उसने शिकायतकर्ताओं से 2 लाख 70 हजार रुपए लिए हैं।


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Vijay

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