गणेश चतुर्थी पर चौथी मंजिल की सौगात
punjabkesari.in Friday, Sep 14, 2018 - 10:02 AM (IST)
चंडीगढ़(बंसल /पांडेय): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर लगातार दूसरे दिन घोषणाओं का सिलसिला जारी रखा। अब रिहायशी इलाकों में लोग बिना एन.ओ.सी. के चौथी मंजिल का निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की उपलब्धियों के संबंध में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कृषि जोन में शैक्षणिक संस्थानों को सी.एल.यू. की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए एन.ओ.सी. को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग में 3 से 15 प्रतिशत तक एफ.ए.आर. में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में बिल्डिंग बाइलॉज में एकरूपता लाने के लिए हरियाणा भवन संहिता-2017 बनाया गया है। सभी रिहायशी प्लाट भवन योजना एवं कब्जा प्रमाणपत्र के लिए स्व-प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की गई है। 2000 वर्ग मीटर के वाणिज्यिक प्लाट के लिए बिल्डिंग प्लान पर स्व-प्रमाणीकरण लागू किया गया है।
1000 वर्ग मीटर तक के कब्जा प्रमाणपत्र के लिए स्व-प्रमाणीकरण लागू किया गया है तथा 1001 से 2000 वर्ग मीटर आकार के एवं 15 मीटर की ऊंचाई के वाणिज्यिक भवनों पर भी तृतीय पार्टी प्रमाणीकरण लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्लाटों पर भी भवन योजना एवं कब्जे के लिए स्व-प्रमाणीकरण लागू किया गया है। रिहायशी भवन में 4 मंजिल का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि संस्थागत एवं शैक्षणिक भवनों के लिए 150 प्रतिशत एफ.ए.आर. भी दिया गया है। रिहायशी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या का निवारण करने के लिए स्टिल्ट का प्रावधान भी किया गया एवं 150 वर्ग मीटर या इससे अधिक के हरेक रिहायशी प्लाट में कार बे देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग कालोनी के लिए छोटे कस्बों में अधिकतम सीमा 75 एकड़ तथा गुरुग्राम में 300 एकड़ की सीमा को हटा लिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक रिहायशी सैक्टर में अधिकतम सीमा को 10 एकड़ से बढ़ाकर 15 एकड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल जन आवास योजना के तहत 5 से 15 एकड़ भूमि पर लाइसैंस प्रदान किए जाते हैं। प्लाट का अधिकतम साइज 150 वर्ग मीटर रखा गया है। इस योजना की लोकप्रियता एवं सफलता के मद्देनजर सरकार ने इसे उच्च क्षमता वाले शहरों में भी लागू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत कालोनियों के विकास की रोकथाम तथा आम जनता को सस्ते प्लाट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना के तहत अब सस्ते किफायती मकानों के निर्माण के लिए 5 से 15 एकड़ भूमि पर भी लाइसैंस प्रदान किए जाएंगे।
सरकार लाएगी ई.डी.सी. की नई रिशैड्यूलमैंट पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ई.डी.सी. की नई रिशैडूयलमैंट पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिससे न केवल ई.डी.सी. की रिकवरी हो पाएगी, बल्कि लंबित परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
एन्हांसमैंट से सम्बंधित वन टाइम सैटलमैंट योजना शुरू
उन्होंने कहा कि एन्हांसमैंट से संबंधित वन टाइम सैटलमैंट स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत 40 प्रतिशत छूट के साथ अपना एन्हांसमैंट का बकाया जमा करवाने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों ने लगभग 20 बिंदुओं पर अपने एन्हांसमैंट की रि-कैल्कुलेशन करने को कहा है। इसके लिए जल्द ही नई नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इस नीति के समाप्त होने के पश्चात भी किसी की एन्हांसमैंट रह जाती है तो सैक्टर अनुसार एन्हांसमैंट की रि-कैल्कुलेशन की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पैट्रोल पंप और सी.एन.जी. स्टेशनों की साइटों को ऑयल कंपनियों को लीज पर देगी और यदि ये कंपनियां इन साइटों को आगे किसी अन्य कंपनी को देना चाहती हैं या स्वयं इसे संचालित करना चाहती हैं, वो कंपनी पर निर्भर करेगा। यह प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी।