पशुओं से दरिंदगी करने वाले को कोर्ट ने दी ये सजा, पढ़ें खबर

punjabkesari.in Tuesday, Aug 14, 2018 - 03:46 PM (IST)

हमीरपुर (अरविंदर): अपनी हवस मिटाने के लिए पशुओं को शिकार बनाने वाले आरोपी को हमीरपुर कोर्ट ने 6 साल की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है तो साथ में एक लाख रुपए पशु के मालिक को देने का फैसला सुनाया है। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर धारा 377 आई.पी.सी. के तहत दर्ज मामले में दोष सिद्ध होने पर सी.जे.एम. अभय मंडयाल ने दोषी प्यार चंद पुत्र हरी राम निवासी बडैहर भोरंज को सजा सुनाई है।

2011 का है मामला
बता दें कि आरोपी ने 29 अगस्त,  2011 को जगन्नाथ शर्मा की पशुशाला में घुसकर भैंस के बच्चों के साथ अप्राकृति यौन संबंध बनाए, जिस पर भोरंज थाना में मामला दर्ज करवाया था। मुकद्दमे की तफतीश हैड कांस्टेबल कर्मचंद ने की और दोनो भैंस के बच्चों का मैडिकल करवाया गया, जिसमें अप्राकृृतिक जुर्म होने की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से इस केस में 13 गवाह पेश किए गए हैं। यह जानकारी उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने दी है।


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Vijay

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