उत्तर प्रदेश के हर कब्रिस्तान में शौचालय का निर्माण जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

punjabkesari.in Sunday, Aug 12, 2018 - 05:23 PM (IST)

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के हर कब्रिस्तान में शौचालय की सुविधा की जाएं। कोर्ट ने कहा कि कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शरीक होने पहुंचते है, इसलिए यहां शौचालय की सुविधा जरूरी है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अब्दुल रज्जाक व कई अन्य की तरफ से शौचालय निर्माण के खिलाफ‎ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका दायर कर नगर पालिका परिषद, कोंच जालौन द्वारा कब्रिस्तान में शौचालय बनाने का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि इससे वहां कि कब्रों को नुकसान होगा और यह जनभावना के खिलाफ है।

कोर्ट ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दी कि यह तो हरेक कब्रिस्तान में होना चाहिए और यह सुविधा जनहित में है। ‎कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि शौचालयो का निर्माण करते समय यह जरूर देखा जाए कि इससे वहां गए लोगों को कोई असुविधा न हो और न कब्रों को कोई नुकसान हो।
 


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Deepika Rajput

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