CONSUMER FORUM: पैंशनर की रोकी पैंशन, अब SBI देगा जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Jun 19, 2018 - 10:15 AM (IST)

झारखंडः एक सेवानिवृत्त पैंशनर की पैंशन रोकना एस.बी.आई. को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए बैंक को 50,000 रुपए जुर्माने के भुगतान का आदेश दिया है। यह जुर्माना शाखा प्रबंधक और बैंक के डी.जी.एम. सांझा तौर पर देंगे।

PunjabKesari

क्या है मामला
बांके मांझी नामक सेवानिवृत्त पैंशनर को सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रतिमाह 13,662 रुपए पैंशन मिलने थे। इसके एवज में बैंक ने उन्हें 23,500 रुपए पैंशन देना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी पैंशनर को होने पर उन्होंने बैंक को आवेदन देकर सूचना दी कि उन्हें अधिक पैंशन का भुगतान बैंक द्वारा किया जा रहा है। बावजूद बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक दिन अचानक बैंक ने उनकी पैंशन पर रोक लगा दी। उन्होंने जब बैंक से संपर्क  किया तो कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। परेशान होकर वह उपभोक्ता फोरम की शरण में पहुंचे।

PunjabKesari

यह कहा फोरम ने
फोरम ने मामले की सुनवाई के दौरान एस.बी.आई. बैंक को आदेश दिया कि वह पैंशन पर लगी रोक को हटाए। इसके अलावा तत्कालीन एस.बी.आई. मिहिजाम शाखा के बैंक मैनेजर पर 25,000 रुपए और एस.बी.आई. के डी.जी.एम. पर 25,000 रुपए (कुल 50,000 रुपए) जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। उक्त जुर्माने की राशि पैंशनर बांके मांझी को दी जाएगी।

PunjabKesari
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Supreet Kaur

Recommended News

Related News