फर्जीवाड़े में नंबर वन प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की अपील खारिज, बीसीआई ने पंजाब एवं हरियाणा बार क

punjabkesari.in Sunday, Jun 17, 2018 - 09:45 PM (IST)

चंडीगढ़ (ब्यूरो): बार कौंसिल ऑफ इण्डिया(बीसीआई) ने पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेशों पर  मुहर लगाते हुए पानीपत की महिला वकील व् प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की अपील को ख़ारिज कर दिया है। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया ने रजनी गुप्ता को अपना वकालत का लाइसेंस व पूर्व निर्धारित दस हजार रुपये का जुर्माना तुरंत जमा करवाने को भी कहा है, साथ ही 5 साल के लिए निलंबन भी जारी रहेगा।

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा रजनी गुप्ता की अपील निरस्त किए जाने से अब उस पर कई जगह शिकंजा कसा  जा सकता है। जालसाजी, हेराफेरी के तीन अलग-मामलों में रजनी गुप्ता पुलिस के पास नामजद है। जिनमें से दो मामले पंचकूला सैक्टर 5 पुलिस थाना में दर्ज हैं।

हरियाणा महिला व् बाल कल्याण विभाग से जालसाजी करके अनुबंध के आधार पर पानीपत में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पाने वाली रजनी गुप्ता के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने थाना 5 में आईपीसी की धारा 420/465/467/471 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है, आरोप है कि पूर्व सरकार में पंचकूला स्थित हरियाणा महिला व बाल कल्याण विभाग हरियाणा बेस-15 -20, पाकेट-दो, सैक्टर 4 पंचकूला में जाली लॉ प्रोफेशनल डिग्री के बलबूते प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी नवंबर 2008 से 16 नवंबर 2014 तक प्राप्त करने, एक ही समय में तीन संस्थानों से आय जुटाने व हरियाणा लोक संपर्क विभाग से मान्यता ले लाभ उठाने वाली पानीपत से कथित वकील रजनी गुप्ता सुपुत्री राजकुमार गुप्ता वासी 492-आर, माडल टाऊन, पानीपत के खिलाफ तथ्यों व आरटीआई से एकत्रित रिकॉर्ड के आधार पर बीच हेराफेरी की गई है।

इसके इलावा रजनी गुप्ता द्वारा अपने पिता की मौत के तीन माह बाद पंचकुला के सैक्टर 21 के प्लाट नंबर 1292 पी की जाली विल तैयार करवाने व प्लाट हड़पने का एक अपराधिक मामला मधुबन एफएसएल से प्रमाणित होने केबाद एफआईआर-361 दिनांक 11 अगस्त 2014 को पंचकूला सैक्टर 5 के पुलिस थाना में धारा  406/420/467/468/471/120 बी के तहत पहले से ही दर्ज है, जिसमे चालान टू कोर्ट हो चुका है, रजनी गुप्ता इस मामले में पहले से ही जमानत पर है। 

(यह भी पढ़ें: फर्जीवाड़े में नंबर वन पर आई प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता)

तीसरा मामला पानीपत थाना शहर में भी रजनी गुप्ता के खिलाफ पानीपत में चैम्बर नंबर 17 फर्जीवाड़े से अलॉट करवाने का मुकद्दमा नंबर 1336 दिनांक 11 अक्टूबर 2016 को धारा 420 में पुलिस थाना शहर पानीपत में दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है।

पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ का फैसला
पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल द्वारा 28 दिसंबर 2013 को पानीपत में कार्यरत प्रोटेक्शन आफिसर रजनी गुप्ता का वकालत का लाईसेंस 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने का व 10 हजार रुपए जुर्माने के आदेश जारी किए थे। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने यथावत रखे हैं। आदेशों में रजनी गुप्ता के भ्रष्टाचार, फ्राड, हेराफेरी के सम्बन्ध में विस्तार से आदेश पारित किए गए थे।  पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया हुआ है  कि रजनी गुप्ता एआईआर, दूरदर्शन, हरियाणा सरकार से बतौर पत्रकार मान्यता लेकर आर्थिक लाभ अर्जित करती रही हैं। जिला पानीपत में प्रोटेक्शन आफिसर रजनीगुप्ता विभाग के अनुबंध को ताक पर रखकर दो जगह से जहां आर्थिक लाभ 2008 से लगातार लेती आई है वहीं अन्य कई लाभ भी इन्होंने किए हुए हैं।

रजनी गुप्ता को महिला व बाल कल्याण विभाग में प्रोटेक्शन आफिसर की नौकरी 2008 में मिली थी। विभाग के साथ किए अनुबंध के आधार पर रजनी गुप्ता किसी अन्य सरकारी या निजी विभाग में पूर्णकालिक व अंशकालिक कार्य करके आय के स्त्रोत नहीं जुटा सकती थी। बावजूद इसके रजनीगुप्ता ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को धोखे में रखकर 2008 से 2011 के दौरान कई जगह से आय अर्जित करती रही व हरियाणा सरकार के लोक सम्पर्क विभाग से मान्यता का लाभ भी प्राप्त करती रही।


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Shivam

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