जेल में बंद संत रामपाल को नहीं मिलेगी टीवी की सुविधा, हाईकोर्ट ने लगाई रोक(video)

punjabkesari.in Tuesday, May 22, 2018 - 08:29 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): हिसार के जिला जेल में बंद कथित संत रामपाल को जेल में केबल टीवी की सुविधा देने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाइकोर्ट ने हिसार कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। बता दें कि हिसार कोर्ट ने रामपाल को जेल में टीवी की सुविधा दिए जाने के आदेश जारी किए थे। जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने इस आदेश के खिलाफ एक एप्लिकेशन दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रामपाल को इस मामले में नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि रामपाल 19 नवंबर 2014 से हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है । उसे जेल में तीन वर्ष 7 महीनों से जयादा का समय हो चुका है । उसने गत वर्ष हिसार जिला अदालत में जेल में ही केबल कनेक्शन के साथ टी.वी. देखने की सुविधा दिए जाने की मांग की थी। गत वर्ष 1 अगस्त को हिसार के एडिशनल सेशन जज ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट को आदेश दिए थे की वह रामपाल को उस बैरक में रखें जहां टी.वी. देखे जाने की सुविधा हो।

जिला अदालत के इस फैसले के बाद सरकार ने दोबारा जिला अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि सुरक्षा कारणों के चलते रामपाल को अन्य किसी जगह नहीं रखा जा सकता है । 22 अगस्त को फिर जिला अदालत ने सरकार को आदेश दिए थे कि रामपाल को उसी जगह टी.वी. देखे जाने की सुविधा दी जाये जहां वह रह रहा है।


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Shivam

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