दुष्कर्म के अपराधियों को फांसी की सजा के मामले में MP अव्वल, रिपोर्ट में खुलासा

4/7/2019 3:52:21 PM

भोपाल: दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाए जाने में तेजी और फांसी की सजा के मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में देशभर की निचली अदालतों ने कुल 162 अपराधियों को विभिन्न मामलों में मौत की सजा सुनाई। बड़ी बात यह है कि 58 दरिंदों को दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में, जबकि 9 को 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के केस में मौत की सजा मिली। यानी यह कड़ी सजा पाने वाले 41.35 फीसदी दरिंदे दुष्कर्म एवं उसके बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए हैं। यह संख्या 2016 में 27 एवं 2017 में 43 थी।

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मध्य प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए दिसंबर 2017 में राज्य सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा लगभग सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 'दंड विधि (मप्र संशोधन) विधेयक" पारित किया।
 

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इस कानून के मुताबिक 12 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में अपराध सिद्ध होने पर दोषियों को कम से कम 14 साल की कैद और अधिकतम फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। मप्र ऐसा कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना।
 

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मध्य प्रदेश में 2018 में हुए मृत्युदंड के कुछ त्वरित फैसले

  • कटनी, 5 दिन : ऑटो चालक राजकुमार कोल ने 5 जुलाई को पांच वर्षीय मासूम से दरिंदगी की। 23 जुलाई को पुलिस ने चालान पेश किया और पांचवें दिन 27 जुलाई को दोषी को मौत की सजा सुनाई गई।
  • इंदौर, 22 दिन : अप्रैल में तीन माह की बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या करने वाले दरिंदे नवीन उर्फ अजय गाड़के (26) को 22 दिन के ट्रायल के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।
  • सागर, 27 दिन : जुलाई में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले नरेश देवसिंह परिहार (40) को 14 अगस्त को मौत की सजा सुनाई गई।
  • ग्वालियर, 37 दिन : 20 जून की रात में छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले दरिंदे जितेंद्र कुशवाह को 27 जुलाई को सजा-ए- मौत मिली।
  •  सागर, 47 दिन : 21 मई को भागीरथ उर्फ नारन पटेल ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। 07 जुलाई को दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई।
  • मंदसौर, 60 दिन : इरफान (20) और आसिफ (24) ने सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। 21 अगस्त को कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।
  • छतरपुर, 102 दिन : 24 अप्रैल को दो साल की मासूम से तौहीद शौकत (19) ने दुष्कर्म किया। 102 दिन के ट्रायल के बाद कोर्ट ने सजा-ए- मौत का फैसला सुनाया।

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suman

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