जातिसूचक शब्द कहने व महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 2 साल की कैद

punjabkesari.in Wednesday, Mar 20, 2019 - 10:34 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): विशेष न्यायाधीश एवं जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला जे.के. शर्मा की अदालत ने जातिसूचक शब्द कहने और महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 2 साल की कैद और 8 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त 2 माह की सजा भुगतनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 को शिकायतकर्ता ने नगरोटा बगवां पुलिस थाना में मुनीष कुमार पर उसे जातिसूचक शब्द कहने, घर में घुस कर मारपीट करने और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की थी।

अदालत में पेश किए 14 गवाह

माननीय विशेष न्यायाधीश एवं जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचे इस मामले की पैरवी डी.ए. राजेश वर्मा द्वारा की गई। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस दौरान 14 गवाह पेश किए गए। उन्होंने बताया कि दोषी मुनीष कुमार को एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत जातिसूचक शब्द कहने पर 2 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, घर में घुसने के चलते एक साल कैद व 1000 रुपए जुर्माना, मारपीट करने के जुर्म में 6 माह कैद व 1000 रुपए जुर्माना और महिला के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में 6 माह व 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।


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Vijay

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