खाद्य पदार्थों में मिलावट पड़ी महंगी, कारोबारी को डेढ़ वर्ष कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2019 - 10:19 PM (IST)

कुल्लू: पालमपुर के मसालों के एक थोक विक्रेता को न्यायालय द्वारा डेढ़ वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को सी.जे.एम. लाहौल स्पीति स्थित कुल्लू अरविंद कुमार की अदालत ने फर्म संचालक के खिलाफ यह फैसला सुनाया। इंडस्ट्री के फर्म संचालक को 5000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी न्यायालय से आदेश हुए हैं। जुर्माना राशि की अदायगी न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भबीता टंडन ने की।

भुंतर में जुलाई, 2013 में भरे थे हल्दी के सैंपल

भबीता टंडन ने बताया कि भुंतर में जुलाई, 2013 में हल्दी के सैंपल भरे थे। लैब में सैंपल फेल पाया गया था। लैब से आई रिपोर्ट में हल्दी में सिंथैटिक कलर अनपरमिटिड की मिलावट की पुष्टि हुई थी। उसके बाद कारोबारी के खिलाफ न्यायालय में मामला चलाया गया। विभाग द्वारा निर्माता कंपनी के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7 और 16 में मुकद्दमा चलाया गया। धारा 16 में कारोबारी के खिलाफ उक्त सजा सुनाई गई। भबीता टंडन ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।


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Vijay

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