RFID टैग बिना दिल्ली में आज से वाहनों का प्रवेश बंद

Monday, Jul 01, 2019 - 11:25 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली में 1 जुलाई से बगैर आर.एफ.आई.डी. (रेडियो फ्रीक्वैंसी आइडैंटीफिकेशन) टैग वाले व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के बाद दक्षिणी निगम ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में निगम ने गत दिवस सार्वजनिक सूचना जारी की। 2 चरणों में यह व्यवस्था लागू होगी। आर.एफ.आई.डी. टैग को लेकर दक्षिणी निगम कई डैडलाइन पार कर चुका है। दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर मैनुअल टोल की व्यवस्था के चलते अक्सर जाम लगा रहता था।

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी एन्वायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ई.पी.सी.ए.) ने जाम खत्म करने के लिए कहा था। इसलिए निगम इन सभी टोल वाली जगहों पर आर.एफ.आई.डी. टैग लगा रहा है। अभी तक 8 टोल प्वाइंट पर ही इसका कार्य पूरा किया गया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक टैग के लिए रजिस्ट्रेशन को आर.सी. की कॉपी देनी होगी। टैग की कीमत 200 रुपए है। 

50 हजार वाहनों पर लगे टैग
दक्षिणी निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 50 हजार वाहनों पर आर.एफ.आई.डी. टैग लगाए जा चुके हैं। अधिकारी का दावा है कि निर्धारित सभी 12 टोल प्वाइंटों पर पिछले कई महीनों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

इन जगहों पर व्यवस्था लागू
आया नगर, टिकरी, कापसहेड़ा, शाहदरा मेन, शाहदरा फ्लाईओवर, डी.एन.डी. फ्लाईओवर, रजोकरी, कुंडली। वहीं दूसरे चरण में इसे बदरपुर-फरीदाबाद मेन, बदरपुर-फरीदाबाद फ्लाइओवर, गाजीपुर मेन व गाजीपुर ओल्ड लागू किया जाएगा।

जुर्माने का नियम
जी.एस.टी. अधिनियम की धारा-129 के तहत माल और वाहन का अधिग्रहण व धारा-130 के तहत माल व वाहन की जब्ती हो सकती है।

...तो पकड़े जाएंगे 
वाहन में आर.एफ.आई.डी. टैग लग जाने के बाद उसी ट्रक और उसी ई-वे बिल से माल दोबारा नहीं आएगा। ऐसा होने पर ट्रक और ई-वे बिल का मिलान हो जाएगा और वाहन पकड़ा जाएगा। 

vasudha

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