दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को लगा बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

Saturday, May 02, 2020 - 11:00 PM (IST)

नई दिल्ली/ डेस्क। एक तरफ दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है, इस बीच ही राजधानी में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने आज आप पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।


मालूम हो कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी फरवरी में हुए दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के कथित आरोप में किया गया था। ताहिर पर यूएपीए के तहत केस भी दर्ज किया गया है। उस समय ताहिर के छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिलने से शक की सूई उनकी तरफ जाती है। हालांकि ताहिर ने कहा हत्या के दिन वे अपने घर पर नहीं थे। उन्हें जान-बूझकर फंसाया गया है।


बता दें कि फरवरी में हुए राजधानी में दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह दंगा उत्तर-पूर्वी जिले के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में हुए थे। जिसे काबू करने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उस दौरान हिसा की चपेट में आने से पेट्रोल पंप,कई दुकान और मकान को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था।
 

Murari Sharan

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