दिल्ली: जलभराव के दौरान मिंटो ब्रिज पर लागू होगा ये नियम, उल्लंघन करने पर होगी FIR

Saturday, Jul 25, 2020 - 11:31 AM (IST)

नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली में भारी बारिश के चलते जलमग्न हो जाने वाले मिंटो ब्रिज में लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने नया नियम बनाया है। भारी बारिश के बाद मिंटो ब्रिज में अगर जलभराव होता है और उसका 1.5 फीट से ज्यादा पानी भर गया तो उसे कोई पार नहीं करेगा। अगर कोई इस दौरान मिंटो ब्रिज को पार करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी।  

बता दें कि रविवार को कुछ समय की भारी बारिश ने अंडरपास को फिर से पानी में डुबो दिया, वाहनों को डुबो दिया और एक मिनी ट्रक के 56 वर्षीय चालक को मार डाला। इसके बाद दिल्ली सरकार पर विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी से लेकर गौतम गंभीर, आदेश गुप्ता, रमेश बिधुड़ी कई नेताओं ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। सरकार पर लापरवाही के आरोप  लगाए गए। 


हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। आप ने राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी सरकार के आने के बाद से दिल्ली में हालात सुधरे हैं। आप सरकार के आने से पहले बारिश के हर मौसम में दिल्ली में जगह-जगह जलभराव होता था। पिछले 2 से 3 वर्षों से जलभराव की स्थिति में भारी सुधार दिखा है। मिंटो ब्रिज जहां पर है वह एनडीएमसी का इलाका है और एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन आती है।


हालांकि ये समस्या को नई नहीं है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और दिल्ली यातायात पुलिस के पूर्व प्रमुख मुक्तेश चंदर ने ट्वीट किया कि उन्होंने बचपन से ही अंडरपास में पानी भरते देखा है। 62 साल बाद, नागरिक एजेंसियों को अभी तक रेलवे अंडरब्रिज की वार्षिक मानसून बाढ़ का हल नहीं मिल रहा है, जो दिल्ली के दिवंगत इतिहासकार के अनुसार आरवी स्मिथ ने 1933 में बनाया था। 

 

यह अंडरब्रिज दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग और स्वामी विवेकानंद मार्ग (पूर्व में मिंटो रोड) के मुख्य ट्रैफिक जंक्शन पर स्थित है और एक तरफ कनॉट प्लेस और दूसरी तरफ नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली और दरिया गंज की ओर जाता है।

Murari Sharan

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