बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

Wednesday, Dec 14, 2016 - 02:47 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार ‘लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए केंद्र देशभर में स्कूली बच्चों में शराब और मादक पदार्थों की लत और उनके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाए। 

नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता
स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए पीठ ने उनके पाठ्यक्रम पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया। यह निर्देश गैर सरकारी संगठन बचपन बचाआे आंदोलन की आेर से वर्ष 2014 में दायर की गई जनहित याचिका पर दिए गए हैं। यह संगठन नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का है। 

आदर्श पाठ्यक्रम बनाने की मांग
याचिका में संगठन ने बच्चों में मादक पदार्थों की लत पर राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने का निर्देश देने की मांग की थी जिसमें पहचान, जांच, सुधार, काउंसेलिंग और पुनर्वास शामिल हो। इसके अलावा मादक पदार्थों के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव पर आदर्श पाठ्यक्रम बनाने की भी मांग की गई थी। गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने देश के हर जिले में बच्चों के लिए विशेष इकाई वाले नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की भी मांग की। 

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