आप विधायक को जवाब देने के लिए दिया गया एक माह का वक्त

Tuesday, Aug 21, 2018 - 06:22 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उस अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है जिसमें 2010 के एक मामले में खान को आरोप-मुक्त किए जाने के अदालती फैसले को चुनौती दी गई है।

साल 2010 के इस मामले में खान पर दक्षिण दिल्ली की ‘कारी इकाइयों’ से बाल श्रमिकों को छुड़ाने के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों को धमकाने और उनके काम में रोड़े अटकाने के आरोप थे। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अदालत के समक्ष पेश हुए खान को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तक अपना लिखित जवाब सौंपें। अदालत की ओर से जारी किए गए एक नोटिस पर खान विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे।

बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) नाम के एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राकेश सेंगर की तरफ से वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का द्वारा दायर अर्जी पर अदालत सुनवाई कर रही थी। इस अर्जी में आरोप लगाया गया है कि खान और सैफुल्ला सिद्दीकी को आरोप-मुक्त किए जाने में मजिस्ट्रेट अदालत ने रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य और सामग्री की अनदेखी की जो तथ्यों और कानून के खिलाफ था। यह मामला जामिया नगर के बटला हाउस में ‘जरी इकाइयों’ से पुलिस एवं एनजीओ द्वारा 15 बाल श्रमिकों को छुड़ाने से जुड़ा है।

Yaspal

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