Income Tax Saving: इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो इन 5 स्कीम में करें निवेश!
punjabkesari.in Sunday, Mar 23, 2025 - 06:49 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आपने पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को चुना है, तो आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की कुछ बचत योजनाएं (Post Office Saving Schemes) आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं उन 5 बेहतरीन स्कीम्स के बारे में, जिनमें 31 मार्च तक निवेश कर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं।
1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
यह दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम मानी जाती है। इसमें आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं और धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
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ब्याज दर: 7.1% (जनवरी-मार्च तिमाही के लिए)
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लॉक-इन पीरियड: 15 साल
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जोखिम: सरकार द्वारा गारंटीड सुरक्षित निवेश
2. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक सुरक्षित निवेश योजना है, जो गारंटीड रिटर्न देती है और टैक्स सेविंग का विकल्प भी प्रदान करती है। इसमें आप एक साल में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
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ब्याज दर: 7.7%
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लॉक-इन पीरियड: 5 साल
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जोखिम: न्यूनतम जोखिम, सरकार द्वारा समर्थित
3. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
यह योजना खासतौर पर बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यदि आपके घर में बेटी है, तो यह योजना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकती है।
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ब्याज दर: 8.2%
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न्यूनतम निवेश: 250 रुपये प्रति वर्ष
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अधिकतम निवेश: 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष
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लॉक-इन पीरियड: 21 साल या बालिका के 18 वर्ष की होने के बाद आंशिक निकासी संभव
4. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई यह योजना न केवल अच्छा ब्याज देती है, बल्कि इसमें टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है।
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ब्याज दर: 8.2% (जनवरी-मार्च 2025 के लिए)
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न्यूनतम निवेश: 1,000 रुपये
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अधिकतम निवेश: 30 लाख रुपये
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लॉक-इन पीरियड: 5 साल (3 साल की एक्सटेंशन संभव)
5. 5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा (POTD)
पोस्ट ऑफिस की यह फिक्स्ड डिपॉजिट योजना आपको 5 साल की अवधि के लिए अच्छा ब्याज और टैक्स छूट का लाभ देती है।
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ब्याज दर: 7.5%
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न्यूनतम निवेश: 1,000 रुपये
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लॉक-इन पीरियड: 5 साल
टैक्स बचाने के लिए कब करें निवेश?
यदि आप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2025 से पहले इनमें निवेश करना अनिवार्य है।