महिला ने किया जयललिता की बेटी होने का दावा, SC ने खारिज की याचिका

Monday, Nov 27, 2017 - 02:08 PM (IST)

चेन्नई: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद से कई नए-नए दावे सामने आए और उनकी मौत पर भी सवाल उठाए गए थे। इन सब दावों और विवादों के बीच अब एक महिला सामने आई है, वह खुद को जयललिता की बेटी होने का दावा कर रही है। बेंगलुरु की रहने वाली 37 वर्षीय अमृता मंजुला ने दावा किया कि वह जयललिता की बेटी है। उसने इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने महिला द्वारा डीएनए टेस्ट कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है।उल्लेखनीय है कि मंजुला ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में दावा किया था कि जयललिता की बड़ी बहन शैलजा और उनके पति सारथी ने उसे पाला है। हालांकि उन्होंने कभी भी उसको यह नहीं बताया कि वह जयललिता की बेटी है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की मौत के बाद उसके सामने यह राज खोला गया। जयललिता की बड़ी बहन शैलजा का देहांत 2015 में हो गया था।

मंजुला ने कहा कि उसको यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई गई ताकि अविवाहित जयललिता की निजता का सम्मान और उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई आंच न आए। मंजुला ने कोर्ट में याचिका दायर कर जयललिता के शव की मांग की थी ताकि वह उनका हिन्दू रीति-रिवाजों के तहत दाह संस्कार करने की मांग की है। साथ ही उसने याचिका में डीएनए टेस्ट कराने की मांग भी की है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह ही पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है। बाकौल मंजुला उसका जन्म 14 अगस्त 1980 को मायलापोर स्थित जयललिता के आवास में हुआ था। जयललिता की आंटी और शैलजा ने प्रण लिया था कि वह राज किसी के सामने नहीं खोलेंगी। बता दें कि मंजुला इससे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीबीआई तक को खत लिख कर इस बात का दावा कर चुकी है।

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