जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती है महिला तो भी नहीं जाती है स्थायी नागरिकता: विशेषज्ञ

Wednesday, Jan 23, 2019 - 12:29 PM (IST)

श्रीनगर: कानून के एक विशेषज्ञ के अनुसार जम्मू कश्मीर की महिला अगर राज्य से बाहर शादी करती है तो भी वह 35ए के तहत अपनी संपत्ति के अधिकार नहीं गंवाती है। राज्य सरकार के पूर्व महाधिवक्ता इशाक कादरी के अनुसार उसकी स्थायी नागरिकता पर कोई हानि नहीं होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुच्छेद 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख पर फैसला चैंबर में लेने के निर्णय के बाद यह बयान दिया है।


कादरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अक्तूबर 2002 में राज्य एवं अन्य बनाम डाक्टर सुशीला साहनी एवं अन्य मामले में राज्य विषय ( स्थानीय निवास) कानून की उस शर्त को खारिज करके मामला सुलझाया था जिसमें कहा गया था कि मलिा के राज्य से बाहर शादी करने पर उसका स्थायी निवास दर्जा चला जाएगा। पीठ ने 7 अक्तूबर 2002 को इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी की बेटी के राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने पर भी उसका स्थायी निवासी का दर्जा नहीं जाएगा।
 
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Monika Jamwal

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