HC का केंद्र से सवाल- सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी GST क्यों?

Tuesday, Jul 18, 2017 - 03:15 PM (IST)

नई दिल्लीः सेनेटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे में रखने के केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि या तो वो इसको जीएसटी से बाहर करे। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, तो इस पर कम टैक्स का प्रावधान किया जाए। 

याचिकाकर्ता ने कहा था कि महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी काउंसिल ने 12 फीसदी जीएसटी लगाया है। यह फैसला महिलाओं के लिए भेदभाव को बढ़ावा देगा। सरकार के इस फैसले से लगता है कि वो महिलाओं को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। सरकार ने सेनेटरी नैपकिन को बच्चों के खिलौने, चमड़े का सामान, कॉफी, मोबाइल फोन के समान रखा है। गैर जरुरी चीजों को सेनेटरी नैपकिन के साथ रखना गलत है, क्योंकि सेनेटरी नैपकिन का प्रयोग करना महिलाओं का कानूनी तौर पर अधिकार है। 

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