WhatsApp पर शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने का आरोप, न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

Monday, Aug 27, 2018 - 03:45 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप द्वारा शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने के मामले में आज केंद्र सरकार और व्हाट्सऐप से जवाब तलब किया। यह जवाब उस याचिका पर सुनवाई के सुनवाई के दौरान मांगा गया जिस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफार्म शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने के प्रावधान और भारत के दूसरे कानूनों का पालन नहीं कर रहा है।    

 

Supreme Court today issued a notice to #WhatsApp, IT and Finance ministry and sought a detailed reply from them within four weeks as to why a grievance officer in India has not been appointed yet by Whatsapp pic.twitter.com/iqxaiIi5AP

— ANI (@ANI) August 27, 2018


न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने ‘सेन्टर फॉर एकाउन्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर केन्द्र और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किए।

इस संगठन की याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल के बगैर अपनी भुगतान प्रणाली पर आगे बढऩे से रोका जाए। केंद्र और व्हाटसऐप को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है।    

Anil dev

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