वीवीपैट पर्ची : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 28 मार्च तक दाखिल करें हलफनामा

Monday, Mar 25, 2019 - 08:07 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की संभावित संख्या बढाये जाने को लेकर चुनाव आयोग से 28 मार्च तक हलफनामा देने का सोमवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 21 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग को निर्देश दिया कि वह आगामी गुरुवार को एक हलफनामा दायर करे, जिसमें यह बताया गया हो कि मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी कहां तक संभव है और इससे उसके समक्ष क्या-क्या समस्याएं आयेंगी। इस मामले में न्यायालय एक अप्रैल को सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित 21 विपक्षी नेताओं ने अदालत में अपील दायर की है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में हर सीट के कम से कम 50 प्रतिशत मतों का मिलान वीवीपैट से निकली पर्चियों से कराया जाना चाहिए। 

 

Yaspal

Advertising