Voter ID card: जेल जाने से बचना है तो अभी कैंसिल करें अपना डुप्लीकेट वोटर कार्ड, EC ने दी राय
punjabkesari.in Monday, Aug 04, 2025 - 05:45 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आपके पास दो अलग-अलग पतों पर दो वोटर कार्ड हैं, तो यह गैरकानूनी है और आपको ऐसी स्थिति में एक कार्ड कैंसिल करना होगा। कानून के अनुसार ऐसा न करने पर आपको अपराध का दोषी माना जा सकता है और जेल भी हो सकती है। EC ऐसी स्थिति में Form 7 भरकर एक वोटर आईडी को रद्द कराने की सलाह देता है। आइए जानते हैं फॉर्म 7 भरने का पूरा प्रोसेस क्या है और यह कहां मिलता है और इसे भरने से क्या होता है।
फॉर्म 7 क्यों भरना होता है?
फॉर्म 7 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाना चाहता है। इसकी मुख्य वजहें ये हो सकती हैं-
- दो अलग-अलग पतों पर वोटिंग कार्ड होने की स्थिति में
- डुप्लीकेट कार्ड होने पर
- किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका नाम हटाने के लिए भी फॉर्म 7 भरना होता है
- इसी फॉर्म के जरिए आपका एक वोटर कार्ड कानूनी तौर पर रद्द माना जाता है
फॉर्म 7 भरने का क्या है पूरा प्रोसेस-
आप सबसे पहले EC की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर विज़िट करें। यहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म 7 मिल जाएगा।
Step1: लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
- वेबसाइट खोलें: voters.eci.gov.in
- "Login" पर क्लिक करें.
- यदि पहले से ID नहीं है, तो "Create an account" पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर लें
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Step 2: डैशबोर्ड पर जाएं
- लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा
- यहां आपको "Fill Form 7" का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें
Step 3: फॉर्म 7 भरें
इस फॉर्म में आपको मुख्य रूप से 3 सेक्शन भरने होंगे:
- पूरा नाम (जैसा कि वोटर आईडी पर है): अपना नाम ठीक वैसे ही लिखें जैसा आपके वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज है.
- EPIC नंबर (वोटर ID नंबर): अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहां डालें.
- जिस वोटर लिस्ट से नाम हटाना है, उस क्षेत्र का विवरण: राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र आदि की जानकारी भरें.
- हटाने का कारण (Reason for deletion): यहां आपको कई विकल्प मिलेंगे, उनमें से सही विकल्प चुनें:
- डुप्लीकेट एंट्री ("Duplicate Entry"): अगर आपके पास दो वोटर आईडी हैं.
- "Shifted to another constituency": अगर आपने अपना स्थान बदल लिया है और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं.
- सहायक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड और नए वोटर कार्ड की स्कैन कॉपी अटैच करें.
- अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो भी अटैच करें.
- एड्रेस प्रूफ भी भरना होगा, जिसमें बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि की स्कैन कॉपी लगानी होगी
- फॉर्म सबमिट करते समय ध्यान दें: आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स PDF या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए
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Step 4: फॉर्म सबमिट करें
- पूरा फॉर्म भरने के बाद "Submit" बटन दबाएं
- फॉर्म सबमिट होने पर आपको एक Reference ID मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं
Step 5: वेरिफिकेशन
- फॉर्म सबमिट करने के कुछ दिनों बाद आपका स्थानीय BLO आपसे संपर्क करेगा
- वह आपके पते पर आकर आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और सत्यापन करेगा
- अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका पुराना या डुप्लीकेट EPIC (वोटर आईडी कार्ड) रद्द कर दिया जाएगा
ऑफलाइन ऑप्शन भी है अवेलेबल-
अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो भी आप अपना वोटर कार्ड रद्द करा सकते हैं.
- निकटतम SDM कार्यालय या चुनाव कार्यालय जाएं
- वहां से फॉर्म 7 का प्रिंट आउट ले लें.
- फॉर्म भरकर, जरूरी दस्तावेजों और दूसरे वोटर कार्ड के साथ इसे बीएलओ को जमा कर दें
- फॉर्म 7 भरकर आप आसानी से अपना पुराना या डुप्लिकेट वोटर कार्ड हटवा सकते हैं
डुप्लीकेट कार्ड कैसे बन जाते हैं?
डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनने के कई कारण हो सकते हैं:
- स्थान परिवर्तन: लोग जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो नया कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने को रद्द नहीं करवाते
- नाम की वर्तनी में अंतर: कई बार नाम की स्पेलिंग में छोटे-मोटे अंतर के कारण भी दो कार्ड बन सकते हैं
- फर्जीवाड़ा: कुछ लोग जानबूझकर फर्जीवाड़ा करते हैं और एक ही व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने के लिए जाली पते का इस्तेमाल करता है
चुनाव आयोग क्या करता है?
चुनाव आयोग इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कदम उठाता है:
- EPIC शुद्धिकरण प्रोग्राम: इसके तहत आधार लिंकिंग और सॉफ्टवेयर की मदद से डुप्लीकेट वोटर आईडी की पहचान कर उन्हें सिस्टम से हटाया जा रहा है। इसमें AI की भी मदद ली जा रही है
- BLO द्वारा जांच: BLO के जरिए भी घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच की जाती है और इसमें जरूरी सुधार किए जाते हैं
- सरलीकरण: चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 भरने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है ताकि लोग आसानी से अपने डुप्लीकेट या अनावश्यक कार्ड रद्द करवा सकें