मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करना बाइक सवार को पड़ा महंगा, 1 लाख 13 हजार का जुर्माना लगा

Thursday, Jan 14, 2021 - 05:46 PM (IST)

नेशनल डेस्कः नए मोटर व्हीकल एक्ट के कई कानूनों का उल्लंघन करने पर राजगढ़ जिले (छत्तीसगढ़) में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति पर एक बड़ा जुर्माना लगाया है। छत्तीसगढ़ में संशोधित मोटर व्हीकल कानून 2019 के अंतर्गत किसी भी दोपहिया वाहन पर लगाई गई जुर्माने की यह सबसे बड़ी रकम मानी जा रही है।

नियम के उल्लंघनकर्ता का नाम प्रकाश बंजारा बताया जा रहा है। वह मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव का रहने वाला है। यह व्यक्ति एक दोपहिया वाहन पर पानी इकठ्ठा करने वाले ड्रम बेच रहा था जब रायगढ़ शहर के DIB चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने कागजात देखने के लिए उसे रोका। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ उसके कागजात की जांच की।

बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का आरोप
परिवहन विभाग द्वारा जो चालान किया गया है, उसके अनुसार प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था और उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। उसने मध्यप्रदेश से यह दोपहिया वाहन खरीदा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराये बिना पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगढ़ चला गया।

बाइक सवार ने तोड़े ये नियम
रजिस्ट्रेशन नंबर, बीमा के कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने और हेलमेट न पहनने के जुर्म में परिवहन विभाग ने उसके ऊपर 1,13000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। जिसमें 1000 रुपये हेलमेट न पहनने के लिए, 2000 रुपये गाड़ी का बीमा न कराने पर 5000 रुपये का जुर्माना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर और 5000 रुपये का फाइन वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किया गया है। वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का बड़ा जुर्माना किया गया है।

Yaspal

Advertising