उत्तराखंड: चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
Tuesday, Oct 23, 2018 - 12:03 AM (IST)
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी जिसने महत्वाकांक्षी ‘चारधाम महामार्ग विकास परियोजना’ को मंजूरी दी थी। इस परियोजना में उत्तराखंड के चारों पवित्र शहरों का हर मौसम में संपर्क स्थापित रखने का प्रस्ताव था। हर मौसम में सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए पहाड़ी राज्य के चारों शहर हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने केंद्र और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। इसने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 नवम्बर तय की। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि परियोजना को लेकर हरित अधिकरण आदेश पारित कर चुका है।
याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन ‘सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून’ के वकील संजय पारिख ने कहा कि अधिकरण के एक पीठ ने आदेश पारित किया था जो उच्चतम न्यायालय के 27 अगस्त के फैसले के मुताबिक नहीं था। इसके बाद पीठ ने अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी और 15 नवम्बर तक केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा।