बेंगलुरु में गैर जरूरी कामों के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना

Saturday, Mar 09, 2024 - 03:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु में जल संकट के बीच शहर के जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा कि सभी के लिए पेयजल की आपूर्ति आवश्यक है।

उसने कहा कि शहर में तापमान रोजाना बढ़ रहा है और हाल के दिनों में बारिश की कमी के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है इसलिए बेंगलुरु शहर में पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि पेयजल का संयमित उपयोग करना लोगों के लिए आवश्यक बना दिया गया है।

BWSSB का आदेश 
बीडब्ल्यूएसएसबी ने बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत सात मार्च को जनहित में एक आदेश जारी कर बेंगलुरु शहर में वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजक गतिविधियों या फव्वारे जैसी सजावट के लिए पेयजल के उपयोग पर रोक लगा दी।

उल्लघंन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना
मॉल और सिनेमा हॉल को केवल पीने के लिए पेयजल का उपयोग करने की अनुमति है। उसने कहा, ‘‘इस निषेधात्मक आदेश का पहली बार उल्लंघन किए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोबारा उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।'' 

rajesh kumar

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