26/11 मुंबई हमला: अमेरिकी अदालत ने आरोपी राणा की हिरासत जारी रखने का दिया आदेश

Saturday, Jul 04, 2020 - 11:55 AM (IST)

लॉस एंजिलिसः 26/11 मुंबई आंतकी हमले की सुनवाई करते हुए अमेरिका की एक अदालत ने हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है। भारत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमला मामले में उसकी संलिप्तता के लिए एक भगोड़ा घोषित किया है। 59 साल के राणा को हाल में भारत के एक प्रत्यर्पण अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजिलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया था।

भारत ने राणा को 2008 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. उक्त हमले में छह अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे. उसे भारत में एक भगोड़ा घोषित किया गया है। एक संघीय जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को उसकी जमानत पर अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त तय की।

न्यायाधीश जैक्वीलिन चूलीजियान के समक्ष उसके प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई में लॉस एंजिलिस की अमेरिकी जिला अदालत ने आदेश दिया कि तहव्वुर हुसैन राणा को 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तक 'अस्थायी तौर पर हिरासत' में रखा जाए।

अमेरिका ने राणा की जमानत का विरोध किया है। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल सहित 6 जगहों पर हमला कर दिया था। हमले में करीब 160 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी । सबसे ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में मारे गए जबकि ताजमहल होटल में 31 लोगों को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया।

Tanuja

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