यूरिया घोटाला: CBI अदालत ने तुर्की के दो नागरिकों पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना

Friday, Jul 13, 2018 - 12:26 AM (IST)

नई दिल्ली: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 133 करोड़ रुपए के 23 साल पुराने यूरिया घोटाला मामले में वीरवार को तुर्की के दो नागरिकों पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों को छह साल तक सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है। 

तीस हजारी अदालत ने करसन लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों तुर्की नागरिकों तुनाकी एलनकुस और चिहान करान्सी के साथ - साथ कंपनी के भारतीय प्रतिनिधि एम . संबाशिव राव , नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के पूर्व सीएमडी सी . के . रामकृष्णन , एनएफएल के पूर्व कार्यकारी निदेशक दिलबाग सिंह कंवर, डी . मल्लेसाम गौड़ , पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामलखन सिंह यादव के पुत्र प्रकाश चन्द्र यादव और पूर्व प्रधानमंत्री पी . वी . नरसिंह राव के रिश्तेदार संजीव राव को भी दोषी करार दिया है। 

सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि अदालत ने रामकृष्णन और कंवर को तीन साल कारावास तथा छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संबाशिव राव को तीन साल कैद और पांच करोड़ रुपए जुर्माने की सजा हुई है। गौड़ को तीन साल कैद और पांच करोड़ रुपए जुर्माना, संजीव राव को तीन साल कारावास और एक करोड़ रुपये जुर्माना तथा यादव को तीन साल कैद और एक करोड़ रुपए जुर्माने की सजा हुई है। सीबीआई ने यूरिया घोटाले के सिलसिले में 19 मई , 1996 को मामला दर्ज किया था।       

Pardeep

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