उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, आखिर राज्य में क्यों नहीं दी धार्मिक उत्सवों की अनुमति

Sunday, Oct 18, 2020 - 04:34 PM (IST)

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि Covid-19 के बीच नांदेड़ गुरुद्वारा को परंपरा के मुताबिक दशहरा जुलूस निकालने की अनुमति देना ‘‘व्यावहारिक रूप से सही विकल्प'' नहीं है और राज्य सरकार ने वायरस का प्रसार रोकने के लिए धार्मिक उत्सवों के आयोजन को अनुमति नहीं देने का फैसला सोच समझकर लिया है। राज्य सरकार ने कहा कि इसके पुराने अनुभव के मुताबिक स्थितियों और लगाए गए प्रतिबंधों पर कड़ी निगरानी बनाए रखना संभव नहीं है और इसका परिणाम घातक वायरस के प्रसार के तौर पर होता है। उसने कहा कि 16 अक्तूबर 2020 को महाराष्ट्र में कोरोना से प्रभावित कुल आबादी 15 लाख 76 हजार 62 थी और वायरस के कारण 41,502 लोगों की मौत हो चुकी है।

 

राज्य सरकार ने कहा कि नांदेड़ जिले में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या 18,167 है और वहां 478 लोगों की मौत हो चुकी है। नांदेड़ नगर निकाय क्षेत्र में Covid-19 से प्रभावित लोगों की संख्या 8,375 है और वहां 224 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने कहा कि धार्मिक उत्सवों के आयोजन को अनुमति नहीं देने का फैसला सोच समझकर लिया गया है। सरकार ने कहा कि निर्णय पूरी तरह उचित है और इस अदालत को अपने असाधारण संवैधानिक रिट न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकती है, जब शीर्ष अदालत में दशहरा की छुट्टियां होंगी।

 

पीठ ने ‘नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब बोर्ड' की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से 16 अक्तूबर को जवाब मांगा था। याचिका में बोर्ड ने तीन सदियों से चली आ रही परम्परा ‘दशहरा, दीपमाला और गुरता गद्दी' का आयोजन कुछ शर्तों के साथ करने देने की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने सोच समझकर धार्मिक उत्सवों का आयोजन और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है और इसमें कुछ भी अपवाद नहीं है।
 

Seema Sharma

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