दिल्ली दंगा: पुलिस की तरफ से पक्ष रखेंगे तुषार मेहता, CM ने नहीं जताई कोई आपत्ति

Sunday, May 31, 2020 - 10:32 AM (IST)

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली दंगा (Delhi Violence) मामले में अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (solicitor general tushar mehta) दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की पैरवी करेंगे। पहले इस बात से दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को ऐतराज था, लेकिन अब केंद्र और दिल्ली सरकार की इस बात पर सहमति बन गई है। कोर्ट को बता दिया गया है कि अब दिल्ली सरकार को तुषार मेहता द्वारा दिल्ली पुलिस की पैरवी से कोई एतराज नहीं है। 

शुक्रवार को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब केंद्र सरकार के वकील कोर्ट में पुलिस का पक्ष रख सकते हैं। दरअसल दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए  हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस मामले की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने पुलिस का पक्ष तुषार मेहता द्वारा रखने में सहमति जाता दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर संतुष्टि जताई है, लेकिन ये भी हिदायत दी है कि कोर्ट का समय दिल्ली पुलिस की ओर से कौन वकील पैरवी करेगा इसमें न जाया होते हुए, असल मुद्दे पर लगना चाहिए। 

 

लॉकडाउन में UAPA के तहत गिरफ्तारी गैरकानूनी
याचिका में कहा गया था कि यूएपीए के तहत चल रहे मामलों में सुनवाई का अधिकार केवल स्पेशल कोर्ट को है। लॉकडाउन के चलते सारे कोर्ट बंद हैं। ऐसे में आरोपियों को गिरफ्तार करना गैरकानूनी है। वहीं इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जो आदेश अब तक दिए हैं वो भी गैरकानूनी हैं।

 

अन्य मामलों के लिए लेनी होगी दिल्ली सरकार की अनुमति
अब जबकि एक मामले में दिल्ली सरकार ने तुषार मेहता के पुलिस की पैरवी करने पर सहमति जताई है तो ये हो सकता है कि दंगों से जुड़े अन्य मामलों में भी केंद्र सरकार के वकील दिल्ली पुलिस की पैरवी करें। हालांकि, इसके लिए दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पहले अनुमति लेनी होगी। 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सीआरपीसी की धारा 24(8) के तहत स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार दिया था। ये फैसला तब लिया गया था जब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई चल रही थी। 

Murari Sharan

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