ट्रंप के H-1B वीजा नियम: जानें किस पर लगेगा शुल्क, कितनी होगी टोटल फीस और भारतीयों पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव? जानें सब कुछ
punjabkesari.in Sunday, Sep 21, 2025 - 12:54 PM (IST)

नेशनल डेस्क : अमेरिका ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब अमेरिकी कंपनियों को किसी भी विदेशी कर्मचारी की नई एंट्री या दोबारा एंट्री के लिए हर H-1B एप्लीकेशन पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88.10 लाख रुपये) का शुल्क देना होगा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के अनुसार, यह शुल्क नए वीजा और रिन्यूअल दोनों पर लागू होगा, और भुगतान सालाना किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब तक कंपनियां यह शुल्क नहीं देंगी, कर्मचारियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भारतीय कर्मचारियों के लिए बड़ा सवाल
भारत के लिए यह बदलाव चिंता का विषय है क्योंकि H-1B वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों में भारतीय सबसे अधिक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में H-1B वीजा धारकों में लगभग 71% भारतीय थे। कुल स्वीकृत करीब 4 लाख आवेदनों में से लगभग 3 लाख भारतीय कर्मचारी अमेरिका में काम कर रहे थे।
एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी
नए नियम की घोषणा के बाद भारत समेत दुनियाभर में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ गई और कुछ वीजा धारकों ने अमेरिका जाने की यात्रा कैंसिल कर दी। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट की टिकट कीमतें महज दो घंटे में 37,000 रुपये से बढ़कर 70,000-80,000 रुपये तक हो गई।
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व्हाइट हाउस ने दी सफाई
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट किया कि:
1. राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित 1 लाख डॉलर का H-1B वीजा शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह केवल नए आवेदन और आगामी लॉटरी साइकिल के लिए लागू होगा। इसके अलावा, वीजा रिन्यूअल पर भी यह फीस लागू नहीं होगी, यानी मौजूदा वीजा धारक और रिन्यूअल प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
2. कैरोलाइन लेविट के अनुसार, यह शुल्क बार-बार वसूला नहीं जाएगा, बल्कि केवल नए आवेदकों पर एक बार लगाया जाने वाला वन टाइम चार्ज है। इसमें कोई वार्षिक (एनुअल) फीस नहीं है। इसके अलावा, US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ने भी स्पष्ट किया कि यह नया नियम केवल उन नए और अभी तक दायर नहीं हुए पिटीशनों पर ही लागू होगा।
3. कैरोलाइन लेविट ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि विदेशों में मौजूद मौजूदा H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में पुनः प्रवेश से कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यह इसलिए क्योंकि मौजूदा वीजा धारकों या विदेश में रहने वाले लोगों पर यह नया शुल्क लागू नहीं होता। ऐसे वीजा धारक सामान्य तरीके से अमेरिका में प्रवेश और निकासी (एंट्री-एग्जिट) कर सकते हैं।
भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर +1-202-550-9931 जारी किया है। इसके अलावा, नए नियम की समीक्षा अगली H-1B लॉटरी के 30 दिनों के भीतर की जाएगी।