जमात-ए-इस्लामी पर पांच वर्ष के प्रतिबंध पर कोर्ट की मुहर
Monday, Sep 02, 2019 - 07:06 PM (IST)
नई दिल्ली/ श्रीनगर : कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच वर्ष के प्रतिबंध पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। आतंकवाद और कट्टरपंथियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट जज के नेत्त्व में ट्रिब्यूनल ने सही करार दिया है। जज चन्द्र शेखर ने पाया कि संगठन और उसके अधिकारी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसलिए कोर्ट ने प्रतिबंध पर मुहर लगा दी।
ट्रिब्यूनल के अनुसार चर्चा में पाया गया कि संगठन, उसके सदस्य और अधिकारी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जो देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। केन्द्र सरकार के पास उनके खिलाफ काफी सबूत हैं। कोर्ट के पास उसे गैर कानूनी ठहराने की वजह है अत: उसे बैन किया जाता है।