शीर्ष अदालत ने कार्ति को 20 सितंबर से ब्रिटेन यात्रा की दी मंजूरी

Tuesday, Sep 18, 2018 - 09:45 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति को 20 से 30 सितंबर तक ब्रिटेन यात्रा करने की अनुमति दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस आपत्ति के बावजूद कि कार्ति अदालत से स्वयं को मिली राहत का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कार्ति की याचिका स्वीकार कर ली। 

कार्ति के खिलाफ आपराधिक मामलों की ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) द्वारा जांच की जा रही है। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में से एक 350 करोड़ रुपए का विदेशी कोष हासिल करने के लिए आई एन एक्स मीडिया को एफ आई पी बी मंजूरी से संबंधित है। यह मामला तब का है जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। कार्ति एयरसेल-मेक्सिस और धनशोधन जैसे मामलों का भी सामना कर रहे हैं। 

ईडी ने कहा था कि अदालत द्वारा विदेश जाने की अनुमति जैसी राहत का कार्ति दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे उनके खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच प्रभावित हो रही है, जिसकी जांच एजेंसी को छह महीने के भीतर करनी है। एजेंसी ने अपने जवाब में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (कार्ति) छह महीने की अवधि के दौरान अपनी विदेश यात्राओं की वजह से जांच के क्रम में 51 दिन उपलब्ध नहीं रहे हैं।’’शीर्ष अदालत ने इससे पहले कार्ति को 23 से 31 जुलाई तक ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जाने की अनुमति दी थी और स्पष्ट किया था कि उन्हें पूर्व के आदेश की शर्तों का पालन करना होगा तथा वापस लौटने पर अपना पासपोर्ट सौंपना होगा।     

Pardeep

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