बोधगया बम ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा

Friday, Jun 01, 2018 - 12:35 PM (IST)

पटनाः बिहार के बोधगया में ब्लास्ट मामले में पांच आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार की सुबह आरोपियों को पटना के बेउर जेल से राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) कोर्ट लाया गया। कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में सुरक्षाबल के कर्मियों को तैनात किया गया।

इससे पहले सजा के ऐलान के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया था लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई। इसके चलते गुरुवार को सजा का ऐलान नहीं हो पाया। गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। मामले पर बहस पूरी हो चुकी है और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, 25 मई को एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपित झारखंड के रांची निवासी हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी उमर सिद्दीकी एवं अजहरुद्दीन कुरैशी को दोषी करार दिया था। 

बता दें कि 07 जुलाई 2013 को बिहार के गया जिले के पवित्र तीर्थस्थल बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इन बम धमाकों में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर में रखे गए कई बमों को भी निष्क्रिय किया था। 

 

prachi

Advertising