तीस हजारी हिंसा: HC ने 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का दिया आदेश, घायल वकीलों को मुआवजा

Sunday, Nov 03, 2019 - 04:46 PM (IST)

नई दिल्ली: तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाीकोर्ट ने कहा कि किसी भी वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच 6 सप्ताह में पूरी की जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को घायल वकीलों के बयान दर्ज करने का भी आदेश दिया, इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह घायल वकीलों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराए।

साथ ही घायल वकील विजय वर्मा को 50 हजार रुपए और दो अन्य वकीलों को क्रमशः 15 हजार और 10 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए। कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मी को संस्पेंड करने के आदेश भी दिए। वकीलों और पुलिस के बीच झड़प पर शनिवार को हाईकोर्ट ने पांच घंटे से भी अधिक समय तक बैठक की। आरजी ने बताया कि बैठक रात करीब नौ बजकर 40 मिनट पर खत्म हुई। मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) और दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव मौजूद थे। बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया था कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है। 

अधिकारियों और चश्मदीदों के अनुसार तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार दोपहर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें 10 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए जबकि 17 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। वकीलों का दावा है कि उनके चार सहकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें एक वकील पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं, पुलिस ने गोलीबारी के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी जिला) हरेंद्र कुमार, कोतवाली एवं सिविल लाइंस के थाना प्रभारी और पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) का ऑपरेटर शामिल हैं।

Seema Sharma

Advertising