मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश- TikTok App पर लगाएं बैन

punjabkesari.in Thursday, Apr 04, 2019 - 11:24 AM (IST)

नेशनल डेस्क: चर्चित सोशल वीडियो एप टिक टॉक (TikTok) की दीवानगी युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। अब केंद्र सरकार इस पर शिकंजा कसने जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को टिकटॉक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
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न्यायधीश एन किरुबाकरण और एस एस सुंदर की खण्डपीठ ने मीडिया को भी इस ऐपलिकेशन द्वारा बनाए किसी भी वीडियो को नहीं दिखाने का आदेश दिया है। पीठ ने टिकटॉक ऐप पर आपत्तिजनक सामग्री और संस्कृति को गर्त में ले जाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।  न्यायधीशों ने केंद्र से जवाब मांगा है कि क्या वह बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से रोकने के लिए अमेरिका के चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेेकशन एक्ट की तर्ज पर कोई कानून ला सकते हैं।  

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गौरतलब है कि टिकटॉक एक मोबाइल ऐपलिकेशन है जिसमें छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। पट्टली मक्कल काची के संस्थापक डॉक्टर एस रामाडोस ने हाल ही में मांग की थी कि टिकटॉक मोबाइल ऐपलिकेशन पर प्रतिबंधि लगा देना चाहिए क्योंकि इसकी आपत्तीजनक सामग्री संस्कृति को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। 

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डॉक्टर के अनुसार इस ऐपलिकेशन का इस्तेमाल बिना किसी नियम के किया जा रहा है और युवाओं में इस ऐपलिकेशन के प्रति उत्सुकता को देखकर दुख होता है। तमिलनाडु सरकार ने भी घोषणा की है कि वे इस ऐपलिकेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। 


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vasudha

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